JPSC परीक्षा रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक

रांची। झारखंड में JPSC की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को लेकर आज हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के रद्दीकरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
सफल अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिलहाल सरकार के फैसले को लागू करने पर रोक लगाई है। रिपोर्टों के मुताबिक, इस मामले में प्रभावित सफल अभ्यर्थियों को तत्काल राहत मिली है।


कोर्ट ने राज्य सरकार को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। इसके बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने हाल ही में कथित अनियमितताओं और जांच के आधार पर JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा समेत कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ सफल अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
फिलहाल हाईकोर्ट का यह आदेश अंतिम फैसला नहीं है। कोर्ट ने सिर्फ सरकार के रद्दीकरण आदेश के प्रभाव पर अंतरिम रोक लगाई है। परीक्षा में कथित गड़बड़ियां हुईं या नहीं और सरकार का रद्दीकरण आदेश कानूनी रूप से सही है या नहीं—इस पर अंतिम निर्णय आगे की सुनवाई में होगा।
यानी JPSC के सफल अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन बड़ी राहत लेकर आया है, जबकि सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले को हाईकोर्ट में फिलहाल बड़ा झटका लगा है।

