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अनावश्यक मुकदमों से राहत दिलाने का सर्वोत्तम माध्यम है लोक अदालत : पीडीजे

आगामी दो माह तक नियमित रूप से लगेंगी लोक अदालतें, 29 जुलाई से 3 अगस्त तक होगा विशेष लोक अदालत सप्ताह आयोजन

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गिरिडीह : लोगों को अनावश्यक मुकदमों से राहत दिलाने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय और नालसा के निर्देश पर गिरिडीह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगामी दो महीने में लगातार राष्ट्रीय लोक अदालत, मासिक लोक अदालत का आयोजन करेगा। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29 जुलाई 2024 से लेकर 3 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान आपसी सहमति व समझौते के आधार पर मामलों का निष्पादन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु एवं जन-जन तक इसका प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह मनोज प्रसाद, उपायुक्त सह उपाध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह नमन प्रियेश लकड़ा एवं पुलिस अधीक्षक महोदय सह सदस्य जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह दीपक कुमार शर्मा ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी।

प्रेस वार्ता में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस विशेष लोक अदालत में संबंधित पक्षकार सशरीर अथवा वर्चुअल तरीके से शामिल हो सकते हैं। उन्होंने संबंधित पक्षकारों से अपील करते हुए कहा कि इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों का निष्पादन करवायें। निष्पादन के लिए इच्छुक पक्षकारगण जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार अथवा अपने नजदीकी विधिक सहायता केंद्र में संपर्क स्थापित कर संबंधित मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।

अनावश्यक मुकदमों से राहत दिलाने का सर्वोत्तम माध्यम है लोक अदालत : पीडीजे

उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार दिनांक 29 जून 2024 को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह की ओर से व्यवहार न्यायालय परिसर गिरिडीह में भूमि एवं राजस्व संबंधी मामले,  मुआवजा मामले, विस्थापन मामले एवं बैंक मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए एकदिवसीय विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष लोक अदालत में गिरिडीह जिले में भूमि एवं राजस्व संबंधी मामले, मुआवजा संबंधी मामले, विस्थापन मामले एवं बैंक से संबंधित मामलों के पक्षकार अपने-अपने मामलों का अधिक से अधिक संख्या में निष्पादन करवा कर इस अवसर का लाभ उठाएं तथा समय व धन की बचत करें। उन्होंने ये भी बताया कि इसके बाद 13 जुलाई 2024 को व्यवहार न्यायालय परिसर गिरिडीह में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना निर्धारित है। इस दौरान सभी प्रकार के लंबित एवं प्री लीटिगेशन मामलों का त्वरित निष्पादन संबंधित पीठों के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए न्यायालय स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही है। न्यायालयों द्वारा सभी प्रकार के सुलहनीय मामलों का चिन्हितिकरण कर संबंधित पक्षकारों को नोटिस के माध्यम से सूचना दी जा रही है ताकि वे अधिक से अधिक संख्या में इस राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का निष्पादन करवा सकें। विभिन्न विभागों जैसे बिजली विभाग, वन विभाग, माप तौल विभाग, उत्पाद विभाग, ट्रैफिक विभाग, बैंक एवं इंश्योरेंस कंपनी के पदाधिकारी एवं विद्वान अधिवक्ताओं सहित सभी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इसे सफल बनाने की रणनीति पर कार्य किया जा रहा है।

अनावश्यक मुकदमों से राहत दिलाने का सर्वोत्तम माध्यम है लोक अदालत : पीडीजे

उन्होंने आगे कहा कि माननीय झालसा, रांची के निर्देश पर जुलाई माह में ही मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन भी गिरिडीह  जिले के विभिन्न प्रखंडों में जिला प्रशासन गिरिडीह के सहयोग से किया जाना निर्धारित है। इस मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर के माध्यम से आम लोगों को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का ऑन द स्पॉट लाभ प्रदान किया जाएगा। विगत वर्षों की भांति गिरिडीह जिला इस बार भी आम लोगों तक ऑन द स्पॉट लाभ पहुंचाने के मामले में रिकॉर्ड कायम करने का प्रयास करेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह द्वारा इस मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर के सफल आयोजन के लिए उपायुक्त सह उपाध्यक्ष महोदय के साथ सामंजस्य स्थापित कर सभी विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं एवं उनके लाभुकों के चिन्हितीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, ताकि उन्हें इस शिविर के माध्यम से लाभान्वित किया जा सके।

उन्होंने आमजनों, पक्षकारों,  मीडिया कर्मियों,  बुद्धिजीवियों और अधिवक्ताओं से अपील की कि अपने स्तर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित किए जाने वाले विशेष लोक अदालत के साथ-साथ गिरिडीह जिले में आयोजित किए जाने वाले विशेष लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत एवं मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर के सफल आयोजन हेतु प्रचार प्रसार कर आम जनों को जागरूक करें।

इस प्रेस वार्ता में उपायुक्त सह उपाध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि लोक अदालत की महत्ता से आज सभी लोग वाकिफ हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लेकर जिला व तालुका न्यायालय द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम निरंतर आयोजित किया जा रहे हैं जो इनकी व्यापक सफलता को प्रदर्शित करता है। आम लोगों को भी बढ़ चढ़कर इस प्रकार के अवसर का लाभ उठाना चाहिए एवं अपने मामलों का निष्पादन करवा कर शांतिपूर्ण समाज के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन निरंतर माननीय न्यायपालिका के दिशा निर्देशों का अनुपालन कर इस प्रकार के कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर अपना सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि गिरिडीह जिले का पुलिस प्रशासन माननीय न्यायपालिका द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस प्रकार के कार्यक्रमों में निरंतर ही अपने दायित्वों का निर्वहन करते आ रही है। पूर्व की भांति ही इस बार भी आयोजित किए जाने वाले इन विशेष लोक अदालत एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए माननीय न्यायालय द्वारा पक्षकारों के लिए निर्गत नोटिस को  जिला पुलिस के स्पेशल सेल के माध्यम से पक्षकारों को नोटिस का तामिला करवाया जाएगा, ताकि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक पक्षकारगण उपस्थित होकर अपने मामलों का निष्पादन करवा सकें। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन इन आयोजनों के दौरान विधि व्यवस्था को बनाए रखने में पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती न्यायालय में एवं मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर में करना सुनिश्चित करेगी ताकि आमजनों एवं न्यायिक व प्रशासनिक पदाधिकारीयों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो।

प्रेसवार्ता में डीएलएसए सचिव सोनम विश्नोई, डीटीओ शैलेश प्रियदर्शी,  डीपीआरओ अंजना भारती सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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