Nav Bihan
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एसआईआर 2026 को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ उपायुक्त ने की बैठक

अब 30 सितम्बर तक कर सकते है दावा आपत्ति, निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग एवं समन्वय पर दिया जोर पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने पर प्रशासन का विशेष जोर, प्रपत्र-6, 7 एवं 8 की दी गई विस्तृत जानकारी

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गिरिडीह। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर-2026 के तहत जिले में संचालित गतिविधियों एवं आगामी प्रक्रिया को लेकर शनिवार को समाहरणालय सभागार में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रामनिवास यादव ने बैठक की। बैठक में एसआईआर-2026 के तहत संचालित कार्यों, दावा-आपत्ति की प्रक्रिया, विभिन्न प्रपत्रों के उपयोग तथा मतदाता सूची के आगामी प्रकाशन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी दी गई।

बैठक के दौरान उपायुक्त श्री यादव ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी गई है। वहीं, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विस्तारित अवधि का उद्देश्य पात्र नागरिकों को आवश्यक दावा अथवा आपत्ति दर्ज कराने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना है।

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प्रपत्र-6 की संख्या बढ़ाना प्राथमिकता

बैठक के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रामनिवास यादव ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से प्रपत्र-6 के माध्यम से पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया को व्यापक बनाने में सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य को सुचारू एवं प्रभावी ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और सभी राजनीतिक दलों के बीच सहयोग, समन्वय एवं सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपने-अपने स्तर पर पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की प्रक्रिया के संबंध में जागरूक करने तथा निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से आवेदन सुनिश्चित कराने में सहयोग की अपेक्षा की।

इस क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री यादव ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची से संबंधित विभिन्न प्रपत्रों की उपयोगिता एवं प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई।

प्रपत्र-6 मतदाता सूची में नाम शामिल करने हेतु

बताया कि 01 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले अथवा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र नागरिक, जो संबंधित क्षेत्र के सामान्य निवासी हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे प्रपत्र-6 के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन कर सकते हैं। पात्र नागरिक, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तथा जो निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं, वे भी प्रपत्र-6 के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि अब तक जिले में 44,025 प्रपत्र-6 प्राप्त हुए हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से पात्र नागरिकों तक इसकी जानकारी पहुंचाने तथा प्रपत्र-6 के माध्यम से योग्य मतदाताओं के नाम शामिल कराने की प्रक्रिया में सहयोग करने का अनुरोध किया।

प्रपत्र-7 मतदाता सूची से नाम विलोपन हेतु

मतदाता सूची में दर्ज किसी नाम के नियमानुसार विलोपन की आवश्यकता होने पर निर्धारित प्रावधानों के तहत प्रपत्र-7 के माध्यम से आवेदन किया जाता है। प्राप्त प्रपत्र-7 पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक जांच एवं सत्यापन के उपरांत ही नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। जिले में अब तक 364 प्रपत्र-7 प्राप्त हुए हैं।

 

प्रपत्र-8 मतदान केंद्र/मतदाता विवरण में निर्धारित परिवर्तन हेतु

 

बताया कि मतदाता सूची में दर्ज विवरण में आवश्यक संशोधन अथवा निर्धारित प्रावधानों के तहत एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में नाम स्थानांतरित करने के लिए प्रपत्र-8 का उपयोग किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि किसी मतदाता अथवा परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज हैं अथवा वर्तमान मतदान केंद्र निवास स्थान से दूर है, तो निर्धारित प्रावधानों के तहत सुविधाजनक एवं नजदीकी मतदान केंद्र से संबंधित अनुरोध प्रपत्र-8 के माध्यम से किया जा सकता है। जिले में अब तक 46,339 प्रपत्र-8 प्राप्त हुए हैं।

 

जिले में 2,586 मतदान केंद्र, 4,81,103 नोटिस जारी

 

बैठक में बताया गया कि जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2,586 मतदान केंद्र हैं। एसआईआर-2026 के तहत प्रक्रिया के दौरान अब तक कुल 4,81,103 नोटिस जारी किए गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने संबंधित स्तर पर प्राप्त दावों, आपत्तियों एवं प्रपत्रों का निर्धारित प्रक्रिया के तहत समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

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