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Jharkhand News: महिलाओं और स्कूली बच्चों समेत नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने जाहिर की चिंता

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Jharkhand News: झारखंड के अलग-अलग जिलों में महिलाओं और स्कूली बच्चों समेत नाबालिग लड़कियों के साथ बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने के लिए एक महिला अधिवक्ता ने जनहित याचिका दायर की थी। जिस पर टिप्पणी करते हुए उनकी सुरक्षा को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने अपनी चिंता जाहिर की है।

सोमवार को महिला अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के स्कूल बसों और वाहनों में सिर्फ पुरुष ड्राइवर और कंडक्टर उपलब्ध रहते हैं। यह नहीं होना चाहिए, सभी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम एक महिला शिक्षक या महिला स्टाफ बस या वाहन में मौजूद हो,जब तक कि अंतिम बच्चा सुरक्षित अपने घर तक ना पहुंच जाए।

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हाई कोर्ट ने इस बात का समर्थन किया है और कहा कि 18 सितंबर को इस जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजाता नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ में सुनवाई की जाएगी।

ITI

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