बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी


केरल की एक अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद के सह-संस्थापक बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट कथित भ्रामक मेडिकल विज्ञापनों के मामले में उनकी गैर-हाजिरी के कारण जारी हुआ। कोर्ट ने उन्हें 15 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है।
यह मामला केरल ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा दायर आपराधिक शिकायत से जुड़ा है। पतंजलि और बाबा रामदेव पहले भी भ्रामक विज्ञापन, ट्रेडमार्क उल्लंघन और अवमानना के मामलों में कोर्ट में पेश हो चुके हैं। इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव और पतंजलि को राहत मिल चुकी है. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें चेतावनी दी थी कि यदि वे फिर से कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें सजा सुनाई जा सकती है.
गौरतलब है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पतंजलि पर 4 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अब 15 फरवरी को केरल के कोर्ट में उनकी उपस्थिति अहम होगी।

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