बरवाडीह में मीट दुकानों की जांच, बिना लाइसेंस संचालित दुकानों को नोटिस

गिरिडीह। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजा कुमार ने बरवाडीह क्षेत्र में संचालित मीट दुकानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान दुकानों के फूड लाइसेंस एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की पड़ताल की। कई दुकानों में वैध खाद्य लाइसेंस नहीं पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों को 14 दिनों के भीतर लाइसेंस बनवाने का नोटिस जारी किया गया।



मौके पर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजा कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर फूड सेफ्टी एंड स्टेंर्डड एक्ट 2006 के प्रावधानों के तहत सभी मीट दुकानों के लिए फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में यह कार्रवाई की जा रही है, ताकि खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। कहा कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर लाइसेंस प्राप्त नहीं करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध जुर्माना सहित अन्य विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
