Nav Bihan
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1 जुलाई से राज्य की शराब दुकानों का Handover/Takeover शुरू, सत्यापन तक बिक्री पर रोक

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रांची, 30 जून।
राज्य में शराब बिक्री की व्यवस्था में बदलाव की प्रक्रिया 1 जुलाई 2025 से शुरू होने जा रही है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की अधिसूचना के अनुसार, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से संचालित सभी खुदरा शराब दुकानों का Handover/Takeover झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) को सौंपा जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत भौतिक सत्यापन और बिक्री बनाम जमा (Sale Vs. Deposit) की राशि का मिलान किया जाएगा।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि Handover/Takeover की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से लेकर उसके पूर्ण होने तक संबंधित दुकानों से शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। यह कार्य 5 जुलाई 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

sawad sansar

विभागीय आदेश के प्रमुख बिंदु:

1. Handover/Takeover प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होगी, जिसमें दुकान का भौतिक सत्यापन और Sale Vs. Deposit राशि का मिलान किया जाएगा।

2. यह पूरी प्रक्रिया 5 जुलाई 2025 तक संपन्न कर ली जाएगी।

3. प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर शिड्यूल बनाकर Handover/Takeover कराया जाएगा।

4. जैसे ही किसी दुकान का Handover/Takeover शुरू होगा, वहां से शराब की बिक्री बंद कर दी जाएगी और प्रक्रिया पूरी होने तक प्रतिबंध जारी रहेगा।

5. सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद दुकानों से बिक्री बहाल करने के लिए अलग निर्देश जारी किए जाएंगे।

6. जिन दुकानों की Handover/Takeover प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, वे पहले की तरह नियमानुसार संचालन जारी रख सकेंगी।

 

यह निर्णय राज्य सरकार की शराब दुकानों के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और नियंत्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

ITI

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