08 और 09 अगस्त को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर लगेगा विशेष शिविर
फॉर्म-6 से जुड़वाएं नाम, फॉर्म-8 से कराएं संशोधन व स्थानांतरण: रामनिवास यादव

गिरिडीह। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर झारखंड विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर-2026) अभियान के तहत गिरिडीह जिले के सभी मतदान केंद्रों पर 08 एवं 09 अगस्त को विशेष शिविर लगाया जाएगा। दोनों दिन में शिविर का संचालन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। शिविर में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन कराने तथा मतदान केंद्र स्थानांतरण सहित विभिन्न सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रामनिवास यादव ने जिले के पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे अपने संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदाता सूची से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें। उन्होंने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं बीएलओ को निर्देश दिया है कि शिविर में आने वाले प्रत्येक नागरिक को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराते हुए फॉर्म भरने और अन्य प्रक्रियाओं में पूरा सहयोग दिया जाए।



उन्होंने बताया कि ऐसे भारतीय नागरिक, जिनकी आयु 01 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी अथवा जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं तथा संबंधित क्षेत्र के सामान्य निवासी हैं, वे फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक घोषणा-पत्र भी भरना होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे, इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है।
उन्होंने यह भी बताया कि जिन परिवारों के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज हैं अथवा जिनका वर्तमान मतदान केंद्र निवास स्थान से काफी दूर है, वे फॉर्म-8 के माध्यम से अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम सुविधाजनक एवं नजदीकी मतदान केंद्र पर स्थानांतरित कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। मतदाता म्ब्प्छम्ज् ।चच तथा भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल के माध्यम से भी फॉर्म-6 एवं फॉर्म-8 भर सकते हैं।
उपायुक्त रामनिवास यादव ने जिलेवासियों से विशेष शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि सभी मतदाता अपनी मतदाता सूची का सत्यापन करें और आवश्यकता पड़ने पर नाम जोड़ने, संशोधन अथवा स्थानांतरण की प्रक्रिया समय पर पूरी करें। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं बीएलओ को प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार, पारदर्शी एवं त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

