हर आवेदन का पंजीकरण हो, नागरिकों को मिले रसीद और पंजीयन संख्या : सिविल सोसाइटी

गिरिडीह : सिविल सोसाइटी गिरिडीह ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक से राज्य के सभी थानों में नागरिकों द्वारा दिए जाने वाले प्रत्येक आवेदन और शिकायत का तत्काल एवं अनिवार्य रूप से पंजीकरण करने की व्यवस्था लागू करने की मांग की है। संगठन ने प्रत्येक आवेदन के लिए पंजीयन संख्या जारी करने तथा आवेदक को प्राप्ति रसीद देने की भी मांग की है।
सिविल सोसाइटी के महासचिव शंकर पांडेय ने कहा कि यह मांग किसी एक व्यक्ति या जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे झारखंड के नागरिकों के हित और पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता व जवाबदेही से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि कई बार लोगों को थाने में आवेदन देने के बाद उसकी प्राप्ति और कार्रवाई की स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती।


संगठन ने डीजीपी से मांग की है कि थानों में **आवेदन पंजी** अनिवार्य किया जाए और आवेदन मिलते ही उसे दर्ज कर विशिष्ट पंजीयन संख्या एवं तारीख अंकित प्राप्ति रसीद आवेदक को दी जाए। पंजीयन संख्या के आधार पर आवेदक अपने आवेदन की स्थिति भी जान सके।
सिविल सोसाइटी ने यह भी कहा कि आवेदन का पंजीकरण और प्राथमिकी दर्ज करना दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। इसलिए किसी आवेदन को केवल इस आधार पर दर्ज करने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि उसमें एफआईआर दर्ज करना आवश्यक नहीं समझा गया है।
संगठन के अनुसार, यह छोटी प्रशासनिक व्यवस्था नागरिकों को बार-बार थाने के चक्कर लगाने से राहत देने के साथ पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ाएगी। सिविल सोसाइटी ने उम्मीद जताई कि डीजीपी इस जनहितकारी सुझाव पर जल्द आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेंगे।

