Nav Bihan
हर खबर पर पैनी नजर

दहेज की खातिर पत्नी की हत्या के एक मामले में आरोपी पति को दस साल की सजा

एडीजे 2 की कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में सुनाई सजा, लगाया जुर्माना

53

गिरिडीह। एडीजे 2 के कोर्ट ने दहेज़ हत्या के एक मामले में आरोपी पति संजय दास को अलग-अलग धाराओं में दस साल की सजा सुनाने के साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। दहेज़ हत्या का यह मामला जिले के बेंगाबाद थाना इलाके का है। मंगलवार को सजा सुनाने के साथ ही एडीजे 2 की अदालत कवलजीत चोपड़ा ने लोक अभियोजक सुधीर दास और बचाव पक्ष के अधिवक्ता मयंक कुमार की दलील सुनने के बाद लोक अभियोजक सुधीर दास के दलील के आधार पर आरोपी पति संजय दास को दहेज़ हत्या कि धारा 304 (बी) में दस साल की सजा सुनाते हुए 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। वहीं दहेज़ प्रताडना की धारा 498 (ए) में पांच साल की सजा के साथ 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है। दोनों धाराओं में जुर्माना नही देने पर छह माह का अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।

जानकारी के अनुसार बेंगाबाद थाना इलाके के बढ़िबाद निवासी संजय दास ने दहेज़ की मांग को लेकर साल 2020 में अपनी पत्नी की हत्या कर दिया था। घटना के बाद मृतका के मायके वालों ने संजय दास के खिलाफ थाना में केस दर्ज कराया था। वहीं केस दर्ज होने के बाद आरोपी संजय दास को पुलिस ने साल 2020 में ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

Comments are closed.