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झारखंड में अवैध निर्माण को बड़ी राहत, रेगुलराइजेशन एक्ट 2025 को मंजूरी, चौम्बर ऑफ कॉमर्स ने मंत्री सुदिव्य कुमार को किया सम्मानित

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गिरिडीह। झारखंड सरकार ने अवैध निर्माण को लेकर बड़ा और राहतभरा फैसला लिया है। राज्य कैबिनेट ने रेगुलराइजेशन एक्ट 2025 के तहत एक नई और उदार नीति को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य के लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलने वाला है। इस नीति के तहत अब बिना नक्शा पास कराए बने आवासीय और व्यावसायिक भवनों को नियमित (वैध) किया जाएगा। अनुमान है कि राज्य में करीब 7 लाख से अधिक ऐसे निर्माण हैं, जो अब इस योजना के दायरे में आएंगे।

इस फैसले पर राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सरकार का उद्देश्य घरों को तोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें नियमित कर लोगों को राहत देना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि लोगों को भारी दंड नहीं देना होगा, बल्कि मामूली शुल्क लेकर इन भवनों को वैध बनाया जाएगा। उन्होंने आम जनता से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। साथ ही कहा कि अवैध निर्माण से जुड़े मामलों का समाधान अब आसान होगा और पूरी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।

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सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए चौम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने शनिवार को प्रमोद कुमार के नेतृत्व में सूबे के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार को शॉल और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। मौके पर चौंबर के पदाधिकारियों ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि यह नीति राज्य में विकास और व्यापार को नई गति देगी। व्यापारिक संगठनों का मानना है कि इससे व्यापारियों और आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

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