Nav Bihan
हर खबर पर पैनी नजर

SIR को लेकर उपायुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 19 अक्टूबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

अफवाहों और गलत सूचनाओं से बचें लोग : रामनिवास यादव

0 11

गिरिडीह। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रामनिवास यादव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले में चल रही पुनरीक्षण प्रक्रिया, प्राप्त दावे-आपत्तियों और निर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने जिले के नागरिकों से अपील की कि SIR को लेकर किसी भी तरह की अफवाह, भ्रम या अपुष्ट सूचना पर ध्यान न दें और केवल अधिकृत माध्यमों से प्राप्त जानकारी पर भरोसा करें।

उपायुक्त ने बताया कि निर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 निर्धारित थी। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों के संबंध में नोटिस जारी करने और उनके निस्तारण की प्रक्रिया 5 अगस्त से 14 अक्टूबर 2026 तक चलेगी। इसके बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का नियमानुसार जांच एवं आवश्यक सत्यापन के बाद निस्तारण किया जाएगा।

sawad sansar

जिले में 2,586 मतदान केंद्र, 18.36 लाख मतदाता

प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई जानकारी के अनुसार गिरिडीह जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2,586 मतदान केंद्र हैं। इन मतदान केंद्रों पर कुल 18,36,997 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 9,47,355 पुरुष, 8,89,618 महिला और 24 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं।

प्रपत्र-6 से मिले 39,458 आवेदन

मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए 6 अगस्त से 14 सितंबर 2026 तक प्रपत्र-6 के माध्यम से कुल 39,458 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें 1,230 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं, जबकि 2 मामलों में नाम शामिल किए जाने की प्रक्रिया दर्ज है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में कोई आवेदन अस्वीकृत नहीं किया गया है।

विधानसभा क्षेत्रवार प्राप्त प्रपत्र-6 के आवेदन इस प्रकार हैं—

* *धनवार:* 6,423

* *बगोदर:* 10,404

* *जमुआ:* 5,455

* *गांडेय:* 5,369

* *गिरिडीह:* 4,976

* *डुमरी:* 6,831

नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए अलग-अलग प्रपत्र

उपायुक्त ने बताया कि मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए प्रपत्र-6, जबकि नियमानुसार किसी नाम के विलोपन के लिए प्रपत्र-7 का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं नाम, पता अथवा अन्य विवरण में संशोधन तथा मतदान केंद्र से संबंधित आवश्यक परिवर्तन के लिए प्रपत्र-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

सभी आवेदनों और दावे-आपत्तियों की आवश्यक जांच-पड़ताल के बाद निर्वाचन आयोग के निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

1 अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले भी कर सकेंगे आवेदन

उपायुक्त ने बताया कि 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले अथवा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र नागरिक, जो संबंधित क्षेत्र के सामान्य निवासी हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे प्रपत्र-6 के माध्यम से नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि यदि किसी परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज हैं या वर्तमान मतदान केंद्र निवास स्थान से काफी दूर है, तो निर्धारित प्रावधानों के तहत सुविधाजनक एवं नजदीकी मतदान केंद्र से संबंधित अनुरोध प्रपत्र-8 के माध्यम से किया जा सकता है।

अफवाहों से बचने और BLO से संपर्क करने की अपील

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रामनिवास यादव ने नागरिकों से अपील की कि मतदाता सूची से संबंधित किसी भी अफवाह या अपुष्ट सूचना पर भरोसा न करें। नाम जोड़ने, हटाने, स्थानांतरण या संशोधन से संबंधित जानकारी के लिए अपने संबंधित BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) से संपर्क करें और अधिकृत माध्यमों से प्राप्त जानकारी को ही आधार बनाएं।

 

उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और शुचिता बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। मतदाता सूची से संबंधित प्रत्येक आवेदन और दावा-आपत्ति का परीक्षण निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों के तहत किया जाएगा।

 

प्रशासन ने पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम एवं विवरण जांचने तथा आवश्यकता होने पर निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन करने की अपील की है।

ITI
Leave A Reply

Your email address will not be published.