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3 महीने में पूरी करें निकाय चुनाव प्रक्रिया : हाई कोर्ट

स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर झारखण्ड हाई कोर्ट सख्त, अगले हफ्ते फिर सुनवाई

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रांची : स्थानीय निकायों के चुनाव को लेकर झारखंड हाईकोर्ट काफी सख्त है. हाई कोर्ट ने हेमंत सरकार को 3 महीने में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरा करने का आदेश दिया है. गुरुवार को स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट ने ये आदेश दिया. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से मुख्य सचिव अलका तिवारी सशरीर उपस्थित थीं. सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और प्रार्थी की ओर से विनोद सिंह ने पक्ष रखा. सरकार की ओर से फिर कहा गया कि ट्रिपल टेस्ट करवा कर चुनाव कराएंगे.

इसपर असहमति जताते हुए कोर्ट ने सरकार को तुरंत चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि यह बहुत गंभीर विषय है, इसलिए तीन महीने में चुनाव प्रक्रिया को पूरा किया जाए. हालाँकि सरकार द्वारा न्यायालय को बताया गया कि चुनाव आयोग द्वारा 5 जनवरी से पुनः प्रकाशित वोटर लिस्ट अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे चुनाव कराने में दिक्कत आ सकती है. इसपर न्यायालय ने चुनाव आयोग को एक हफ्ते का समय दिया और अगले हफ्ते फिर से सुनवाई का आदेश दिया.

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