17 सितंबर को गिरिडीह शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक
श्राद्ध (बारहवीं) कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने जारी किया यातायात संबंधी निर्देश

गिरिडीह। दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार के श्राद्ध (बारहवीं) कार्यक्रम को लेकर गिरिडीह शहरी क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने तथा VVIP/VPIP आगमन की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने 17 सितंबर को शहर में भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।
अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दंडाधिकारी, गिरिडीह द्वारा जारी आम सूचना के अनुसार *17 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे से रात 11:59 बजे तक गिरिडीह शहरी क्षेत्र में भारी मालवाहक वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।*


प्रशासन के मुताबिक यह निर्णय कार्यक्रम के दौरान संभावित भीड़ और यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए लिया गया है, ताकि आम लोगों का आवागमन सुगम एवं सुरक्षित रहे तथा यातायात और विधि-व्यवस्था को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके।
यातायात व्यवस्था पर निगरानी रखने और निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों एवं पुलिस बल को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने वाहन चालकों एवं आम नागरिकों से निर्धारित अवधि में भारी मालवाहक वाहनों के प्रतिबंध का पालन करने तथा कार्यक्रम के दौरान अनावश्यक रूप से यातायात बाधित नहीं करने की अपील की है। साथ ही पुलिस एवं प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने को कहा गया है।

