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यूजीसी के नए इक्विटी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, केंद्र से मांगा जवाब

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए इक्विटी नियमों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया नियमों की भाषा को अस्पष्ट बताते हुए कहा कि इनके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि नियम स्पष्ट नहीं हैं और छात्रों के बीच भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं, इसलिए इनके संचालन पर फिलहाल रोक लगाई जाती है।

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब करते हुए सॉलिसिटर जनरल को निर्देश दिया कि वे इस मामले में जवाब दाखिल करें और एक समिति गठित कर नियमों की समीक्षा करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि संशोधित नियम बनने तक मौजूदा रेगुलेशन लागू नहीं रहेंगे।

गौरतलब है कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन और बहस जारी है, जिसे लेकर छात्रों और शिक्षाविदों ने गंभीर आपत्तियां जताई हैं।

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