Nav Bihan
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पचंबा के मनोज साहू हत्याकांड मामले में पीडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला

मुख्य आरोपी रंजीत साहू को सुनाया आजीवन कारावास की सजा, पत्नी, मां और पिता को मिली राहत

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गिरिडीह। हत्याकांड के तीन साल पुराने मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद की अदालत ने मंगलवार को आरोपी रंजीत साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामले में सरकारी वकील और बचाव पक्ष के वकील की दलील सुनने के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद के अदालत ने आरोपी रंजीत साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाया।

बताया जाता है कि हत्या का ये मामला पचंबा थाना से जुड़ा है। पचंबा थाना क्षेत्र के कल्याणडीह में तीन साल पहले 27 सितंबर 2021 को आरोपी रंजीत साहू ने कल्याणडीह के ही रहने वाले मनोज साहू की नतिनी करिश्मा कुमारी को खेलने के क्रम में एक थप्पड़ मार दिया था। जिससे मामला इतना बढ़ा की मृतक मनोज साहू और आरोपी रंजीत साहू के परिवार के बीच जमकर विवाद हो गया। शाम को दोनो पक्ष को आपस में बैठाकर मामले को खत्म कराने का प्रयास किया जा रहा था तभी दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान आरोपी रंजीत साहू ने मनोज साहू के सीने में खंजर घोप दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मनोज की पत्नी देवंती देवी समेत अन्य परिजन उसे लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मनोज को मृत घोषित कर दिया था।

घटना के बाद मृतक की पत्नी ने पचंबा थाना में केस दर्ज कराया। जिसके बाद जांच शुरू हु ई और जांच के क्रम में पुलिस ने रंजीत साहू को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट में केस चलने के दौरान रंजीत की मां, पिता और पत्नी के खिलाफ कोई एविडेंस नही मिलने पर तीनो को रिहा कर दिया गया। जबकि मुख्य आरोपी रंजीत साहू को आजीवन कारावास की सजा दी गई।

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