Nav Bihan
हर खबर पर पैनी नजर

कोटपा अधिनियम के तहत 15 प्रतिष्ठानों में की गई छापेमारी, वसूला गया 9,500 रूपये जुर्माना

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

0 6

गिरिडीह। तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों के अवैध बिक्री एवं सार्वजनिक स्थलों पर इनके उपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से उपायुक्त के निर्देश पर मंगलवार को टोबैको कंट्रोल सेल एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम द्वारा शहर के कई स्थानों पर संचालित दुकानों में छापेमारी की गई। इस क्रम में टीम में शामिल अभियान में जिला परामर्शी शैलेश कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता राजेश कुमार वर्मा, खाद्य सुरक्षा कर्मी मनीष कुमार, वशीम अकरम सहित संबंधित पदाधिकारी एवं नगर थाना पुलिस ने गिरिडीह रेलवे स्टेशन, सदर अस्पताल एवं झंडा मैदान क्षेत्र सहित आस पास में संचालित 15 प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जांच के क्रम में तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री से संबंधित नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर धारा 6। एवं 6बी के तहत कुल 9 हजार पांच सौ का जुर्माना वसूला गया।

जांच के दौरान प्रतिष्ठान संचालकों को कोटपा अधिनियम के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी देते हुए स्पष्ट निर्देश दिया गया कि 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद की बिक्री करना दंडनीय अपराध है। साथ ही बिक्री स्थल पर तंबाकू उत्पाद नाबालिगों को प्रदर्शित नहीं किए जाने तथा निर्धारित प्रारूप में चेतावनी बोर्ड लगाए जाने की अनिवार्यता से अवगत कराया गया। साथ ही शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों, न्यायालय परिसर एवं सार्वजनिक कार्यालयों के 100 मीटर की परिधि में तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं उपयोग प्रतिबंधित होने की जानकारी भी प्रतिष्ठान संचालकों को दी गई।

sawad sansar

अभियान के दौरान औषधि निरीक्षक पदाधिकारी द्वारा सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा गया कि कोटपा अधिनियम के सभी प्रावधानों का पालन करना है। भविष्य में नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ITI
Leave A Reply

Your email address will not be published.