Nav Bihan
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मनरेगा में अनियमितता पर बड़ी कार्रवाई, देवरी बीडीओ, बीपीओ समेत 11 पर 6 लाख का जुर्माना

दोषियों को 30 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि प्रखंड नजारत में जमा करने का निर्देश

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गिरिडीह : गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के भेलवाघाटी पंचायत में मनरेगा के तहत 14 योजनाओं में अनियमितता और प्राक्कलित राशि से अधिक निकासी के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। उपायुक्त ने देवरी बीडीओ, बीपीओ, एई, जेई, भेलवाघाटी मुखिया, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, कंप्यूटर सहायक समेत कुल 11 पदाधिकारियों और कर्मियों पर 6 लाख रुपये से अधिक का अर्थदंड लगाया है।

दोषियों को 30 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि प्रखंड नजारत में जमा करने का निर्देश
दोषियों को 30 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि प्रखंड नजारत में जमा करने का निर्देश

 

जारी आदेश के अनुसार, बीडीओ, बीपीओ, एई, जेई, मुखिया, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक और कंप्यूटर सहायक पर प्रति व्यक्ति 76,422 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि अकाउंट असिस्टेंट, बीएफटी मेट और वेंडर पर प्रति व्यक्ति 25,410 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। उपायुक्त ने सभी दोषियों को 30 दिनों के भीतर यह राशि प्रखंड नजारत में जमा करने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

यह कार्रवाई विभागीय जांच के आधार पर की गई, जिसमें जुलाई 2023 में अनुसमर्थन दल-09 द्वारा भेलवाघाटी पंचायत में मनरेगा योजनाओं की जांच में अनियमितताएं पाई गई थीं। जांच प्रतिवेदन के आधार पर मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 25 और विभागीय पत्र (23 अगस्त 2027) के प्रावधानों के तहत यह दंड लगाया गया।उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि मनरेगा योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कदम जरूरी हैं। इस कार्रवाई से जिले में मनरेगा के तहत चल रही योजनाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

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