जेभीकेएसएस के जयराम महतो सहित अन्य पर सरकारी आदेश की अवेहलना के आरोप में प्राथमिकी दर्ज
10 मार्च को बनियाडीह फूटबॉल ग्राउंड में आयोजित की गई थी सभा
गिरिडीह। झारखण्ड भाषा खातियान संघर्ष समिति के द्वारा बीते 10 मार्च को बनियाडीह फुटबॉल मैदान में बिना अनुमति के सभा का आयोजन किए जाने के मामले में सदर एसडीओ के निर्देश पर समिति के जयराम महतो समेत छह लोगों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। सदर एसडीओ के निर्देश पर सीओ ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराया है। प्राथमिकी में समिति के प्रमुख धनबाद जिले के तोपचांची थाना क्षेत्र के मण्डाटांड़ निवासी जयराम महतो, तेलोडीह निवासी अकील अख्तर उर्फ रीजवान क्रांतिकारी, धनबाद जिले के फरजान खान, पचंबा थाना क्षेत्र के पचंबा निवासी अबरार हुसैन उर्फ रॉकी शेख, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अकदोनी निवासी रंजीत यादव एवं नगर थाना क्षेत्र के बरमसिया निवासी रॉकी नवल को नामजद अभियुक्त बनाया गया है।
विदित हो कि 10 मार्च को बनियाडीह फुटबॉल मैदान में झारखण्ड भाषा खातियान संघर्ष समिति के द्वारा सभा का आयोजन किया गया था। सभा को लेकर समिति के केंद्रीय महामंत्री अबरार हुसैन द्वारा सभा करने की अनुमति की मांग की गई थी, लेकिन उसी दिन मधुबन में सीएम का कार्यक्रम होने व पुलिस बल की कमी होने के कारण सभा करने की अनुमति नहीं दी गई थी। सीओ के अनुसार सभा की अनुमति मांगने वाले अबरार हुसैन को इसकी सूचना दे दी गई थी।
इधर समिति के महामंत्री अबरार हुसैन व रॉकी नवल का कहना है कि एक षड्यंत्र के तहत उन लोगों पर कार्यवाही की गई है। बताया कि उन्हे 9 मार्च की देर रात को मैसेज के माध्यम से सभा नदी करने का निर्देश दिया गया था। जबकि सभा को लेकर सारी तैयारी पूर्व में ही पूरी हो चुकी थी और कार्यक्रम की अनुमति के लिए बहुत पहले ही आवेदन दिया गया था।