Nav Bihan
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उपायुक्त ने की कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना की कार्य प्रगति की समीक्षा

संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश, समीक्षा के उपरांत कुल 96 आवेदनों का किया गया अनुमोदन

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गिरिडीह। उपायुक्त रामनिवास यादव ने सोमवार को अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना की कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक की। बैठक में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, जिला कल्याण पदाधिकारी जयप्रकाश मेहरा के अलावे सिविल सर्जन, सदर विधायक अजीत सिंह पप्पु, गांडेय विधायक प्रतिनिधि, धनवार विधायक प्रतिनिधि, डुमरी विधायक प्रतिनिधि के अलावे कल्याण विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिला कल्याण पदाधिकारी से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को दिए जाने वाले लाभ की जानकारी ली। जानकारी देते हुए जिला कल्याण पदाधिकारी जय प्रकाश मेहरा ने बताया कि वर्तमान में योजना का लाभ लेने के उद्देश्य से कुल 102 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात बैठक में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अनुदान राशि के लिए प्राप्त आवेदनों को प्रस्तुत किया गया। आवेदनों की समीक्षा के उपरांत कुल 96 आवेदनों का अनुमोदन किया गया।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिला कल्याण पदाधिकारी को जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक ज्यादा से ज्यादा योग्य लाभुकों को योजना का लाभ देने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

क्या है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना

बताया गया कि झारखंड कल्याण विभाग की ओर से सरकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों को बीमारी में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके लिए विभाग चिकित्सा सहायता योजना चला रही है। योजना के तहत किसी तरह की बीमारी या सर्जरी होने पर या कैंसर के इलाज के लिए आर्थिक सहायता देने का प्रवाधान है। अब सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए इसमें कोविड होने पर भी लाभ देने का प्रवाधान शुरू किया है। अगर आप अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग में आते हैं और आपको कोविड हुआ है या हुआ था या आप होम आइसोलेशन में थे, तो सरकार आपको 2500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता देगी वहीं अब इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता कर दिया गया है।

1500 से 25,000 रुपये तक का सहायता देगी सरकार

योजना के तहत लाभ दो वर्गों में दिया जाता है। पहला – 18 से अधिक उम्र वालों को और दूसरा 18 से कम उम्र वालों को। 18 से अधिक उम्र वालों को बीमारी के 7 दिन से अधिक होने पर 3000 से 5000 रुपये, कोविड के लिए 5000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये की सहायता और कैंसर होने पर लगभग 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी। वहीं 18 से कम उम्र वालों को सरकार बीमारी के 7 दिन से अधिक होने पर 1500 से लेकर 2500 रुपये, कोविड होने पर 2500 से लेकर 5000 रुपये और कैंसर होने पर 15000 रुपये की सहातया राशि देगी।

योजना का लाभ लेने के लिए ये दस्तावेज जरूरी

बैठक में बताया गया कि आवेदक राष्ट्रीय खाद्यान सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत झारखंड राज्य में निवासरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार (Priority Household) राशन कार्डधारी/अंत्योदय राशन कार्डधारी/हरा कार्डधारी हो। केवल अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार (Priority Household) राशन कार्डधारी/अंत्योदय राशन कार्डधारी/हरा कार्डधारी परिवार के सदस्य ही योजना अंतर्गत अनुदान राशि का लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य होंगे।

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