हत्या के एक मामले में सबूतों के अभाव में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश के कोर्ट ने चार आरोपियों को किया रिहा
अवैध संबध से जुड़ा था मामल, वर्ष 2020 में बिरनी थाना क्षेत्र के भरकट्ठा में महिला की की गई थी हत्या
गिरिडीह। हत्या के चार साल पुराने मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश मनोज कुमार प्रसाद के कोर्ट ने मंगलवार को चार आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सरकारी वकील और बचाव पक्ष के एडवोकेट के बहस के बाद जिला एवं सत्र न्यायधीश मनोज कुमार प्रसाद के कोर्ट ने जिले के बिरनी थाना क्षेत्र के भरकट्ठा के प्रदीप पंडित, छोटन पंडित, लक्ष्मण पंडित और पिंटू पंडित को रिहा कर दिया। हत्या का यह मामला वर्ष 2020 में बिरनी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जहां अवैध संबध को लेकर गांव की एक महिला की हत्या कर दी गई थी।
घटना के बाद मृतका के पति ने बिरनी थाना में उक्त चार आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस जांच में जुटी, और इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद मामले में स्पीड ट्रायल के जरिए बहस हुआ, और मंगलवार को इन चारो आरोपियों को पर्याप्त सबूतो के आधार पर रिहा कर दिया गया।
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