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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर रोक लगाने से किया इनकार, SIR प्रक्रिया जारी रहेगी

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई में चुनाव आयोग को मिली राहत

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नव बिहान डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और चुनाव आयोग का पक्ष सुना।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIR प्रक्रिया चुनाव की पारदर्शिता के लिए जरूरी है और इसे रोका नहीं जा सकता। हालांकि, कोर्ट ने पहले चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि दस्तावेजों की सूची को अंतिम न माना जाए और प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को शामिल किया जाए। चुनाव आयोग ने इस सुझाव का विरोध करते हुए कहा कि दस्तावेजों की सूची पहले से ही पर्याप्त है।

कोर्ट के इस फैसले से बिहार में SIR प्रक्रिया निर्बाध रूप से जारी रहेगी, जिसका मकसद वोटर लिस्ट को शुद्ध और अपडेट करना है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि SIR से कई वास्तविक मतदाताओं के नाम कट सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने आयोग के तर्क को प्राथमिकता दी।

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की शुद्धता को लेकर विवाद चल रहा है।SIR प्रक्रिया के तहत संदिग्ध मतदाताओं की पहचान और वेरिफिकेशन किया जा रहा है। कोर्ट के फैसले के बाद अब चुनाव आयोग बिहार में ैप्त् को तेजी से लागू करेगा, ताकि चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पूरी तरह तैयार हो सके।

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