Nav Bihan
हर खबर पर पैनी नजर

13 साल पुराने मामले में पीडीजे कोर्ट ने फर्जी चिकित्सक को सुनाया साढ़े तीन साल की सजा एक लाख का लगाया जुर्माना

290

गिरिडीह। गिरिडीह व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एंव सत्र न्यायधीश मनोज कुमार प्रसाद के कोर्ट ने मंगलवार को फर्जी चिकित्सक को साढ़े तीन साल की सजा सुनाने के साथ एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। हिरोडीह के जमुआ-रेंबा मेन रोड स्थित वसुकपाय गांव के फर्जी चिकित्सक जमाल अंसारी को पीडीजे के कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाया है। 22 एनडीपीएस एक्ट में जहां एक साल की सजा सुनाने के साथ 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है। वहीं धारा 27/बी2 ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट में आरोपी चिकित्सक जमाल अंसारी को साढ़े तीन साल की सजा सुनाने के साथ 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी चिकित्सक को अतिरिक्त तीन और छह माह का सजा भुगतना होगा।

फर्जी चिकित्सक बनकर ग्रामीणों का इलाज करने का यह मामला साल 2013 का है। आरोपी चिकित्सक के खिलाफ जमुआ के प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ बालमुंकुद प्रसाद राय ने साल 2013 में हिरोडीह थाना में फर्जी चिकित्सक बनकर ग्रामीणों का इलाज करने का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया था। करीब 11 साल पुराने इस मामले में हिरोडीह थाना के द्वारा सौपें गए कुछ दिनों पहले चार्जशीट के आधार पर मंगलवार को बचाव पक्ष और सरकारी अधिवक्ता के बहस के बाद प्रधान जिला एंव सत्र न्यायधीश के कोर्ट ने फर्जी चिकित्सक जमाल अंसारी को सजा सुनाई।

Comments are closed.