हत्या के 15 साल पुराने मामले में एडीजे ने आरोपी को सुनाया आजीवन कारावास की सजा
10 हजार का लगाया जुर्माना, मामले में संलिप्त दो आरोपियों को पूर्व में हो चुकी है सजा
गिरिडीह। हत्या के एक 15 साल पुराने मामले में गिरिडीह के एडीजे और पोक्सो के विशेष अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी मुकेश राय को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भी काटनी होगी। शुक्रवार को सरकारी अधिवक्ता सुधीर कुमार और बचाव पक्ष के अधिवक्ता नरेन्द्र राय के दलील सुनने के बाद एडीजे यशवंत प्रकाश ने हत्या के आरोपी मुकेश राय को धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ जुर्माना लगाया है। वहीं इसी मामले में न्यायधीश यशवंत प्रकाश के कोर्ट द्वारा मामले में संलिप्त दो आरोपियों राजेश राय और मुन्ना राय को पहले ही सजा हो चुकी है।
जानकारी के अनुसार हत्या का यह मामला साल 2009 का बेंगाबाद थाना का है। जहां 20 मार्च 2009 को बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बनगांवा में राजकुमार राय बाजार से घर जा रहा था। इसी दौरान आरोपी मुकेश राय, राजेश राय और मुन्ना राय ने मिलकर राजकुमार राय पर जानलेवा हमला किया और एक के बाद एक कई बम से प्रहार कर मृतक को गंभीर रुप से जख्मी कर दिया। जमीन विवाद और ठेकेदारी में वर्चस्व को लेकर हुए इस लड़ाई के दौरान राजेश राय ने राजकुमार को सामने से गोली मारी थी। जिससे इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई थी। वहीं घटना के बाद मृतक के भाई बजरंगी राय के फर्द बयान पर बेंगाबाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। केस दर्ज होने के बाद 15 साल तक कोर्ट में मामला अंडर ट्रायल रहा। वहीं बेंगाबाद पुलिस द्वारा चार्जशीट सौंपने के बाद एडीजे यशवंत प्रकाश ने पहले राजेश राय और मुन्ना राय को सजा सुनाया। जबकि शुक्रवार को मुकेश राय को सजा सुनाया गया।
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