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स्कूली बच्चों के परिवहन में हो नियमों का पालन, सुरक्षा से खिलवाड़ पर होगी कार्रवाई : डीटीओ

सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से परिचालित वाहनों के लिए विभिन्न कागजात/प्रमाण पत्र होना अतिआवश्यक है...

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गिरिडीह : शनिवार को मौलाना आज़ाद चौक पर हुई दुखद सड़क दुर्घटना के बाद  जिला परिवहन पदाधिकारी, शैलेश प्रियदर्शी की तन्द्रा भंग हुई है और वे एक्शन मोड में आये हैं. शनिवार को एक प्रेस रिलीज़ जारी कर उन्होंने सभी सरकारी व निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, निदेशकों, विद्यालय प्रबंधन समितियो एवं अभिभावकों से जानकारी साझा की है कि स्कूलों के बच्चों के स्कूल आवागमन हेतु प्रयुक्त कई वाहन यथा बस, ऑटो, मैजिक एवं टोटो व अन्य ऐसे वाहन हैं जो पथ कर, अद्यतन फिटनेस, बीमा व प्रदूषण प्रमाण-पत्र के बिना संचालित किए जा रहे हैं। कई वाहन काफी पुराने हैं जिससे स्कूली बच्चों का परिवहन किए जाने से न केवल उनके जान-माल की हानि की संभावना बनी रहती है बल्कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है। स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से परिचालित वाहनों के लिए निम्नवत कागजात या प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है।

सांकेतिक चित्र
सांकेतिक चित्र

 

(i) वाहन का पंजीकरण होना चाहिए।

(ii) पथ कर अद्यतन होना चाहिए।

(iii) फिटनेस प्रमाण पत्र अद्यतन होना चाहिए।

(iv) बीमा प्रमाण पत्र अद्यतन होना चाहिए।

(v) प्रदूषण प्रमाण पत्र अद्यतन होना चाहिए।

(vi) परमिट प्रमाण पत्र अद्यतन होना चाहिए।

(vii) वाहन में Fire Kits होना चाहिए।

(viii) First Aid Box होना चाहिए।

(ix) चालक का वैध अनुज्ञप्ति होना चाहिए।

(x) वाहन में सीट की संख्या के अनुसार बच्चों की संख्या होनी चाहिए।

(xi) आवगमन को सुरक्षित बनाए रखने हेतु SCCORS (Supreme Court Committee of Road Safety) के दिये गये दिशानिर्देशों का पालन होना चाहिए।

प्रेस रिलीज़ के माध्यम से उन्होंने जिले में संचालित सभी विद्यालयों एवं अभिभावकों से अनुरोध किया है कि परिचालित वाहनों के लिए उपरोक्त सभी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में सड़क दुर्घटना को रोका जा सके। नियमों का पालन नहीं करने पर कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की बात भी कही है।

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