Nav Bihan
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विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मीडिया प्रतिनिधियों के साथ ही मीडिया कोषांग की नोडल पदाधिकारी ने की बैठक

प्राधिकार पत्र सहित कई बिन्दुओं से कराया अवगत, मतदान प्रतिशत बढ़ाने में सहभागिता पर दिया जोर

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गिरिडीह। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शनिवार को सूचना भवन कार्यालय में नोडल पदाधिकारी (मीडिया कोषांग) की अध्यक्षता में मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से प्रभारी पदाधिकारी-सह-सहायक नगर आयुक्त अशोक हांसदा, सोशल मीडिया पब्लिसिटी ऑफिसर आशुतोष कुमार तिवारी सहित मीडिया हाउस के कई प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से नोडल पदाधिकारी सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अंजना भारती ने विधानसभा चुनाव के निमित्त मीडिया कर्मियों का प्राधिकार पत्र निर्गत करने से संबंधित आवश्यक जानकारी दी। साथ ही पोस्टल बैलेट से मतदान करने के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए एसेंशियल सर्विसेज श्रेणी में आने वाले विभिन्न प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि को पोस्टल बैलेट से अवगत कराया गया। इसके अलावे उन्होंने मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक को सहयोग करने की बात कही गई तथा सभी से चुनाव में सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में लोगों को मतदान के प्रति उदासीनता को दूर करने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न गतिविधिया आयोजित की जा रही है। कहा कि मतदान सबका अधिकार है हम सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए।

प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक निर्देश

इधर वरीय पदाधिकारी (मीडिया कोषांग) सह अपर समाहर्ता विजय सिंह बिरूआ की अध्यक्षता में जिले के विभिन्न प्रिंटिंग प्रेस संचालकों/केबल आपरेटरर्स की बैठक हुई। बैठक में चुनाव से सम्बन्धित पोस्टर, बैनर, हैण्डबिल इत्यादि के प्रकाशन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित चुनाव व्यय अनुश्रवण से सम्बन्धित अनुदेशिका की कंडिका 127। के तहत कई दिशानिर्देश दिए गए। कहा कि केबल ऑपरेटर द्वारा प्रकाशन एवं प्रिंटिंग प्रेस द्वारा मुद्रण के माध्यम से कोई भी विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित करना हो तो निर्धारित फॉर्मेट को एमसीएमसी को देना अनिवार्य होगा। प्रिंटिंग में होने वाले लागत को भी दर्शाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा मुद्रकों की प्रचार सामग्री में मुद्रण संस्थान के नाम एवं पता साथ हीं प्रकाशन कराने वाले राजनीतिक दल अथवा उम्मीद्वार का नाम स्पष्ट शब्दों में उल्लेखित करना अनिवार्य होगा। वहीं नोडल पदाधिकारी सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अंजना भारती ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अथवा प्रिटिंग प्रेस चुनाव से सम्बन्धित कोई भी बैनर, पोस्टर, हैण्डबिल इत्यादि का प्रकाशन करते हैं, उक्त प्रकाशित सामग्री में उक्त प्रिन्टर एवं पब्लिसर का नाम एवं पता का अंकण अनिवार्य होगा। इसके अलावा केबल आपरेटर को किसी भी तरह का विज्ञापन संचालित करने से पूर्व एमसीएमसी कोषांग से विज्ञापन सामग्री का प्री-सर्टिफिकेशन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

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