वनविभाग कर्मियों ने जंगली भालू मारने के आरोप में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार
आरोपी के घर के पास से मिले भालू का खाल
गिरिडीह। रेंजर अनिल कुमार के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने जंगली भालू को मारने के आरोप में लोकाय थाना क्षेत्र के कारोपहरी निवासी मंगरा मुर्मू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपी मंगरा के घर से कुछ दूरी पर सुरक्षित जंगल से भालू का खाल भी बरामद की गई। बताया जाता है की इस मामले में संलिप्त कारिपहरी निवासी संझला मरांडी एवं गुरुसहाय राय राजवारिया गांव थाना कौवाकोल निवासी की खोजबीन वनविभाग के टीम कर रहे है।
उपवन परिसर पदाधिकारी अशोक यादव ने बताया की भारतीय वन्य प्राणी संरक्षण अधिनयम 1972 की धारा 9, 39, 44 एवं 51 का उल्लंघन किया गया है जो कि एक गैर जमानतीय वन अपराध है। गुप्त सूचना मिली की भालू को मार कर कुछ लोग कारी पहरी जंगल में आपस में बांट रहा है। रेंजर के अगुवाई में वन विभाग की टीम उक्त जंगल में छापेमारी की। भालू का खाल का कुछ हिस्सा और मांस बांट चुके थे। वन विभाग की टीम में अशोक कुमार, पवन कुमार विश्वकर्मा, दिनेश दास, अभिमीत राज सहित कई कर्मी शामिल थे।