परिवहन विभाग ने चलाया रफ़्तार घटाओ सुरक्षा बढ़ाओ जागरूकता अभियान
लोगों के बीच रोड़ सेफ्टी हैण्डबुक व रोड़ सेफ्टी पम्पलेट का किया वितरण

गिरिडीह। जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा सोमवार को जीटी रोड एनएच-19 में रफ़्तार घटाओ सुरक्षा बढ़ाओ, हिट एंड रन एवं गुड सेमिरिथन योजना के बारे में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी व मोटर यान निरीक्षक ने स्वयं लोगों को कई अहम जानकारियां दी। साथ ही उन्होंने लोगो के बीच रोड़ सेफ्टी हैण्डबुक, रोड़ सेफ्टी पम्पलेट एवं रफ़्तार घटाओ सुरक्षा बढ़ाओ पम्पलेट का वितरण किया।



इस दौरान वाहन चलाने वाले लोगों को जागरूक करते हुए बताया गया की वाहन को उनकी गति सीमा के अंदर ही चलाएँ, क्यांेकि ज़रूरत पढ़ने पर वाहन को रोकने तथा नियंत्रित करने का पर्याप्त समय मिलता है। नियंत्रित गति सीमा से बाहर वाहन चलाने पर मोटरयान अधिनियम 2019 की धारा 183 के तहत आपको दंड स्वरूप भरना पड़ सकता है। वहीं सड़क पर रेसिंग करते पकड़े जाने पर चालक को मोटरयान के अधिनियम 2019 की धारा 189 के तहत पहले अपराध के लिए पाँच हज़ार या तीन महीने की कारावास या दोनों से दंडित किया जाएगा। साथ ही सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों एवं सड़क सुरक्षा नियमों का पालन अवश्य करें।

