गांजा तस्करी मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायलय ने सुनाई सजा, पांच साल की सजा के साथ ही 50 हजार का लगाया जुर्माना

गिरिडीह। गांजा तस्करी के एक मामले में गिरिडीह के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश विशाल कुमार के न्यायलय ने गुरुवार को गांजा तस्करी के दो आरोपियों को सजा सुनाने के साथ जुर्माना भी लगाया। गांजा तस्करी का यह मामला जिले के मुफ्फसिल थाना के झरियागादी का है।गुरुवार को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश के न्यायलय ने एनडीपीएस केस में झरियागादी के दिव्यांग मोहन पंडित और गजानन पंडित को एनडीपीएस एक्ट के धारा 22 में जहाँ 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है, वही इसी एक्ट की धारा 20 बी में 5-5 साल के जेल की सजा भी सुनाया है। गुरुवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता बालगोविन्द साहू, वासुदेव दास व शशि कुमार और सरकारी वकील सुरेश मरांडी के बीच बहस के बाद तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश विशाल कुमार के अदालत ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाने के साथ जुर्माना लगाया है।
जानकारी के अनुसार कोविड काल वर्ष 2020 में मुफ्फसिल थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर झरियागादी निवासी मोहन पंडित और गजानन पंडित के घर छापेमारी कर करीब पौने पाँच किलो गांजा बरामद किया था। इस दौरान पुलिस ने थाना काण्ड संख्या 286/20 केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया था, लेकिन बाद में न्यायलय से दोनों आरोपियों को जमानत मिल गई थी। गुरुवार को न्यायालय द्वारा सजा सुनाने के बाद दोनों को कस्टडी में लेने के बाद जेल भेज दिया गया।
